चमोली (नंदानगर)। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नये आपराधिक कानूनों को 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया जाना है। चमोली पुलिस द्वारा नए कानूनों के प्रति आमजनमानस को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 23.05.24 को चौकी प्रभारी नन्दप्रयाग उ0नि0 पूनम खत्री द्वारा चौकी क्षेत्रान्तर्गत लोगों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सहित तीन नए संशोधित कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। आमजनमानस को नए कानूनों के तहत धाराओं और दंडों में हुए बदलाव तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों, यौन उत्पीड़न, संगठित अपराध आदि कानूनी सुधारों के महत्व की जानकारी देते हुए, नए कानूनों में ई-एफआईआर और शून्य एफआईआर के माध्यम से अपराध दर्ज का प्रावधान रखा गया है के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। भारत के तीन नये कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।

संपादक : शिवम फरस्वाण

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