नैनीताल । इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है आपको बता दें रामनगर में एक विशेष समुदाय के युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रामनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और अदालत ने उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट जोशी ने जानकारी दी कि नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भगतपुर मडियाल के निवासी सलमान ने नीरज बनकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती की। बाद में आरोपी नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में नाबालिग के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. परिजनों की तहरीर के आधार पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसकी तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और नाबालिग लड़की को भी आरोपी के चंगुल से छुड़ाया।
पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि आरोपी सलमान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 366 व पॉक्सो की धारा 5(6)/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले में बाकी जांच पड़ताल की. नाबालिग लड़की का मेडिकल किया गया और डीएनए सैंपल से दुष्कर्म की पुष्टि हुई. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट में गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सलमान को दोषी पाया. न्यायाधीश ने आरोपी सलमान को 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।