चमोली। भवान सिंह निवासी ग्राम मोठा, पोस्ट सेमा, जनपद चमोली द्वारा थाना नन्दानगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.06.2026 को वह अपने भोजनालय में कार्य कर रहा था। इसी दौरान मान सिंह पुत्र खिलाप सिंह निवासी ग्राम धुर्मा, पोस्ट मोख, जनपद चमोली शराब के नशे में उसके होटल पर खाना खाने आया।
खाना खाने के बाद जब मेरे द्वारा उससे खाने के पैसे मांगे तो वह आगबबूला हो गया और मेरे साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा तथा जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद आरोपी दोबारा होटल में पहुंचा और गुस्से में आकर होटल में रखे लडकी के चौपर से मेरे सिर पर वार कर दिया, जिससे मुझे गंभीर चोटें आईं।
वादी की तहरीर के आधार पर थाना नन्दानगर में तत्काल मु0अ0सं0-12/26, धारा 115(2), 118(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा त्वरित साक्ष्य संकलन, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ तथा घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया गया। जिसके पश्चात पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त मान सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
