पौड़ी गढ़वाल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों तथा उनके पेशकारों के साथ वी0सी के माध्यम से गोष्ठी आयोजित की गयी तथा निम्न आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः-
विवेचकों द्वारा सम्पादित की जा रही विवेचनाओं में प्रेषित किये जाने वाले आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट व पत्रावलियाँ समय से क्षेत्राधिकारी कार्यालयों एवं अभियोजन कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालयों में समय से नहीं भेजी जा रही हैं, आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट मय पत्रावली समय से सम्बन्धित न्यायालयों को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
सभी विवेचक 1 अप्रैल 2023 से विवेचनाओं में आरोप पत्र और ई-फाईलिंग से सम्बन्धित दस्तावेज स्केन करके ही अभियोजन कार्यालय समय से प्रेषित करेंगे। समय से आरोप पत्र प्रेषित न करने पर क्षेत्राधिकारियों के पेशकार भी इस सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे तथा ई-फाईलिंग नियमावली के अनुरुप का अक्षरश: पालन करेंगे।
गोष्ठी में उपस्थित मौजूद ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा भी न्यायालयों से प्राप्त समन एवं वारण्टों की तामील समय से कराकर न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में बताया गया।
विवेचकों द्वारा सम्पादित की जा रही विवेचनाओं में प्रेषित की जाने वाली चार्जशीट एवं मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियों को स्कैन करते हुये ई-फाईलिंग कर पी0डी0एफ0 के माध्यम से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
कार्यालय के अपराध रजिस्टर में प्रविष्टियाँ अद्यावधिक करने तथा मासिक स्टेटमेन्ट एवं वाँछित सूचनाओं को समय से सम्बन्धित को प्रेषित करेंगे।
विभिन्न लम्बित विभागीय एवं प्रारम्भिक जाँचों को अनावश्यक लम्बित न रखने हेतु निर्देशित किया गया।
सी0एम0 हेल्प लाईन/मानवाधिकार/सेवा का अधिकार /सूचना अधिकार एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण कर समय से आख्या प्रेषित करेंगे।
समस्त क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने सर्किल के प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों/विवेचकों को दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया।
थानों पर पंजीकृत अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाहियों में पायी गयी कमियों को दूर करने एवं विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये।