चमोली (जोशीमठ)। पुलिस अधीक्षक चमोली ने ज्योतिर्मठ पुलिस को न्यायालय में ठोस पैरवी कर अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के दिए गए निर्देश। दिनांक 25.02.25 को कोतवाली ज्योतिर्मठ पर एक नेपाली मूल की महिला द्वारा तहरीर दी गई कि मई 2024 से जयगणेश रावल पुत्र जस बहादुर निवासी ग्राम भामबाडा नगर पालिका क्षेत्र छायानाथ राडा, जिला मुगू आंचल करनाली नेपाल, हाल निवासी कोतवाली ज्योतिर्मठ उम्र 33 वर्ष उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा है व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है।

महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली ज्योतिर्मठ पर तत्काल मु0अ0सं0-08/25, धारा-376,506 आईपीसी व 5/6 पोक्सो एक्ट बनाम जयगणेश रावल पंजीकृत कर विवेचना म0उ0नि0 मीता गुसांई के सुपुर्द की गयी। पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार महोदय द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इस जघन्य अपराध पर सख्त रुख अपनाते हुए कोतवाली ज्योतिर्मठ पुलिस को मामले की त्वरित जांच और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिये गए। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में मुखबिर मामूर कर विस्तृत प्रचार प्रसार किया गया। मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की अभियुक्त उपरोक्त कर्णप्रयाग में अलकनन्दा नदी किनारे शमशान घाट के पास बने रैन बसेरे में छुपा हुआ है। जिस पर गठित पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर छापा मारकर अभियुक्त जयगणेश रावल उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कोतवाली जोशीमठ पुलिस को अभियुक्त के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य जुटाकर समय से आरोप पत्र प्रेषित करने तथा माननीय न्यायालय में ठोस पैरवी किए जाने के सख्त निर्देश दिये गए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस जघन्य अपराध के लिए अभियुक्त को कठोर सजा मिले। इससे समाज में ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा।

 

error: Content is protected !!